शाहरूख खान को दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास

दमोह: न्यायालय श्रीमान के.के. मिश्रा एडीजे द्वितीय हटा जिला-दमोह ने शाहरूख खान को दहेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है! घटना अनुसार दिनांक 04.02.2019 को सुबह करीब 10 बजे हिनौता कलॉ थाना गैसाबाद में मृतिका नाजरा बी के रहवासी मकान में 5 लाख रू दहेज की मॉग को लेकर उसको तंग करने एवं परेशान करके मृतिका के उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर साशय उसकी हत्या उसके पति आरोपी शाहरूख खान एवं उसके परिजन द्वारा कारित की गई। उक्त घटना का थाना गैसाबाद में आरोपीगण के विरूद्व धारा 302,304बी, 498ए भादवि 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीवद्व किया गया। बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य के दौरान मृतिका के परिजनों के पक्षद्रोही होने के बाद भी न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर आरोपी शाहरुख खान को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000/- रूपये का अर्थदंड से, धारा-304बी भादवि में 8 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा- 498ए भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रु. का अर्थदंड एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष का कारावास एवं 2000 रु. का अर्थदंड से दण्डित किया गया!
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