एससी एसटी एक्ट को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
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SC/ST Act : सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों के प्रावधानों को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सलाह दी है की एससी एसटी एक्ट को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच एससी-एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा- अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन प्रावधानों को वो प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है, वे इस मामले में लागू होते हैं या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्ट गुलाम मुस्तफा की अपील पर सुनवाई कर रहा था। वेंकटेश नामक के एक व्यक्ति ने गुलाम मुस्तफा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। गुलाम मुस्तफा ने बताया कि कंपनी ने संपत्ति को लेकर एक ज्वाइंट एग्रीमेंट किया था। इसके बाद उसके खिलाफ शिकायत की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और एफआईआर को देखा और कहा- ये स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध किया है। शिकायत और FIR, दोनों तुच्छ और परेशान करने वाली हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा - एससी-एसटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों के प्रावधानों को लागू करने से पहले पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए। बेंच ने कहा- अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन प्रावधानों को वो प्रथम दृष्टया लागू करना चाहता है, वे इस मामले में लागू होते हैं या नहीं।
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