नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा
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Pocso Court: नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने एवं दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या करने वाले आरोपी रामनरेश और उसके साथियों ने रेप और हत्या की घटना को आठ साल पहले अंजाम दिया था. साल 2014 में हुई इस जघन्य अपराध के दोषी पर कोर्ट ने 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है राजस्थान के धौलपुर जिले में घटित एक नाबालिग से रेप और उसकी हत्या के आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. घौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और हत्या के मामले में 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं, अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।दरअसल, यह मामला राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
साल 2014 में आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिक की रेप और उसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया था आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी रेपिस्ट को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 70 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया हैं.
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