जिला मजिस्ट्रेट ने एक अपराधी पर की जिला बदर की कार्यवाही
दमोह, मध्य प्रदेश: जिला मजिस्ट्रेट एस.कृष्ण चैतन्य ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक रत्नेश ऊर्फ टाटा पिता अनंतराम मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बोतराई थाना पथरिया को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है, तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करे।
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
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