शासकीय उचित मूल्य दुकान बालाकोट तत्काल प्रभाव से निलंबित
दमोह अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गगन बिसेन ने अपयोजित सामग्री की राशि 6 लाख 36 हजार 955 रूपये भू-राजस्व की भांति वसूल करने एवं विक्रेता को पद से पृथक करने का आदेश किया जारी
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गगन बिसेन ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दीक्षा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम वन समिति बालाकोट द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बालाकोट उपभोक्ताओं को संपूर्ण सामग्री प्रदान नहीं किये जाने के आरोप में शासकीय उचित मूल्य दुकान बालाकोट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री बिसेन ने विजय सिंह लोधी विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान बालाकोट से अपयोजित सामग्री की राशि 6 लाख 36 हजार 955 रूपये भू-राजस्व की भांति वसूल करने एवं विक्रेता को पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है।
ज्ञातव्य है ग्राम वन समिति बालाकोट द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बालाकोट के विक्रेता विजय सींग लोधी के द्वारा उपभोक्ता सामग्री का वितरण हितग्राहियों पीओएस मशीन से वितरण नहीं किये जाने, ना ही पंजी से वितरण की कोई जानकारी कार्यालय अथवा जाँच अधिकारी को प्रस्तुत करने तथा उपभोक्ताओं को संपूर्ण सामग्री प्रदान नहीं किये जाने पर प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का स्पष्ट उल्लंघ्न मानते हुये मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2000 के उपबंध दो की कंडिकाओं एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुये ग्राम वनसमिति बालाकोट द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बालाकोट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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