दिल्ली : जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी तबरेज अंसारी को कोर्ट ने दी जमानत
Delhi : दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तबरेज अंसारी को रोहिणी कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता तबरेज को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है, गौरतलब है कि जहांगीर पुरी इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी, इस यात्रा को K ब्लॉक तक जाना था। जब ये शोभा यात्रा सवा C ब्लॉक में पहुंची तभी मामूली झड़प हुई और ये झड़प हिंसा में बदल गई। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल जो इस झगड़े की कॉल को अटेंड करने आए थे उनके हाथ में गोली लग गई इस झगड़े के दौरान करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हुए ।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि " मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लिहाजा इस मामले में आरोपी को लंबे समय तक न्ययिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।"
अप्रैल में हुई थी हिंसा
बता दें कि इसी साल अप्रैल महीने में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा भड़की थी इस दौरान कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट, दंगा और हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कुल 37 आरोपियों के खिलाफ करीब 2200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी, आरोपियों में मुख्य आरोपी तबरेज अंसारी, मोहम्मद अंसार और शेख इशर्फिल के नाम शामिल हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 2300 से ज्यादा मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज देखे थे।
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