बिजली कर्मचारियों के लिए जी का जंजाल बनी ओल्ड पेंशन स्कीम
जयपुर: राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम सभी विभागों में लागू कर दी है लेकिन यह पेंशन विद्युत कर्मचारियों के लिए जंजाल बन गई है सरकार ने कर्मचारियों से ईपीएफ अंशदान को 12% ब्याज के साथ जमा कराने के आदेश दिए हैं तभी जाकर यह पेंशन मिलेगी इस आदेश से कर्मचारियों पर अत्यधिक वित्तीय भार आ गया है अधिकांश कर्मचारियों ने हाउस लोन पर्सनल लोन सीपीएफ लोन ले रखे हैं आधी सैलरी तो लोनों की ईएमआई भरने में ही चली जाती है ऊपर से यह आदेश 12% ब्याज के साथ, कर्मचारी अपना खर्चा कैसे चलाएं इसके विपरीत राज्य सरकार के कर्मचारियों पर इस तरह का कोई आदेश नहीं है सरकार का निगम बोर्ड के साथ यह बहुत बड़ा भेदभाव है।
इंटक यूनियन के सदस्य हरीश जोरवाल ने बताया कि जब भी वेतन कटौती या अन्य कटौती की बात आती है तो यह आदेश सबसे पहले निगम बोर्ड पर लागू कर देते हैं और जब देने की बात आती है तो सरकार पीछे हाथ खींच लेती है इसी तरह RGHS स्कीम में भी भेदभाव किया गया है राज्य सरकार के कर्मचारियों की लिमिट अलग है और निगम बोर्ड के कर्मचारियों की लिमिट अलग है सरकार को यह भेदभाव बंद कर बिजली कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार ने बोर्ड निगमों पर अलग नियम शर्तें से जोड़ दी है इससे विद्युत कर्मचारी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इतनी EPF अंशदान वाली राशि बिजली कर्मचारी कहां से जमा यह राशि जमा होगी तभी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी सरकार को राज्य सरकार वाले कर्मचारियों की तरह बिजली कर्मचारियों को भी राहत देनी चाहिए।
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