गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन निरस्त
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार के अधीन ग्रह मंत्रालय ने कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन (NGO) राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है।
जांच के बाद गृह मंत्रालय की कार्यवाही
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस उसके खिलाफ हुई जांच के बाद रद्द किया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।
वर्ष 1991 में की गई थी स्थापना
इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन हुआ था जांच के लिए
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को चीन से फंडिंग के मामले में जांच के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन किया था। मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA),आयकर अधिनियम, विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम (FCRA) आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए इस समिति का गठन किया था।
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