अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नाथूराम गोंड़ ने दो प्रकरणों में 15 हजार रूपये की शास्ति की अधिरोपित

राशि जमा नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू राजस्व की बकाया की भांती वसूल की जायेगी
दमोह: अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नाथूराम गोंड़ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2) (ii) सहपठित धारा 51 के तहत मिथ्याछाप सामग्री विक्रय का दोषसिद्ध होने के आरोप में 02 आवेदकों पर 15 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।
अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी नाथूराम गोंड़ ने वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अनावेदक प्रेमनारायण चौरसिया आत्मज श्री गोविंद चौरसिया उम्र 52 वर्ष प्रो. प्रेम/पप्पू होटल बहराम टाकीज के सामने दमोह द्वारा मिथ्याछाप दही विक्रय करने का दोषसिद्ध होने पर 10 हजार रूपये तथा दिनेश कुमार मांझी आत्मज श्री रामलाल मांझी उम्र 34 वर्ष मैनेजर बुंदेलखण्ड सहाकरी दुग्ध मर्यादित मिल्क चिलिंग सेंटर दुग्ध शीत केन्द्र पुरानी कलेक्ट्रेट दमोह द्वारा मिथ्याछाप भैंस का दूध के विक्रय करने का दोषसिद्ध होने पर 05 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
उन्होंने संबंधितो को निर्देशित किया है अधिरोपित शास्ती की राशि एमपी ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन चालान द्वारा शीर्ष 0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दंड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने हेतु आदेशित किया है। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाए, नियत अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू राजस्व की बकाया की भांती वसूल की जाएगी।
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