जिहादी कहने पर जगदीश सिंह को Alt News के पत्रकार मोहम्मद जुबैर से दिल्ली उच्च न्यायालय ने माफी मांगने का आदेश दिया
Delhi High Court: न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि माफीनामा जगदीश सिंह के एक्स हैंडल ( X Handle ) पर कम से कम दो महीने तक रहना चाहिए।
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति को फैक्ट-चेकर ( Fact Checker ) और ऑल्ट न्यूज ( Alt News ) के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ( Mohammad Zubair ) को ‘जिहादी’ कहने के लिए अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर माफी मांगने का आदेश दिया। जगदीश सिंह ने टिप्पणी की थी, "एक बार जिहादी हमेशा जिहादी रहता है"।
जस्टिस भंभानी ने कहा कि माफ़ीनामे वाले ट्वीट में लिखा होना चाहिए,
" मुझे उपरोक्त टिप्पणी करने का खेद है, जो किसी दुर्भावना या मोहम्मद जुबैर को चोट पहुँचाने या अपमानित करने के इरादे से नहीं की गई थी। "
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ( Justice Anup Jayram Bhambhani ) ने कहा कि माफीनामा सिंह के एक्स हैंडल पर कम से कम दो महीने तक रहना चाहिए। कोर्ट ने जुबैर ( Zubair ) को सिंह द्वारा किए गए माफ़ीनामे वाले ट्वीट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रीट्वीट न करने का भी निर्देश दिया है ।
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