करौली : राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम जरूरी : जिला रसद अधिकारी
समस्त राशन कार्ड धारक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र जाकर नये मुखिया का फोटो, आईडी के साथ आवेदन करें अन्यथा उक्त ट्रांजेक्शन अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी मे कटौती कर ली जायेगी। ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जायेंगे।
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करौली , 21 दिसम्बर। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि जिले मे 6951 राशन कार्डो में परिवारों के मुखिया का नाम मृत्यू या अन्य कारणों की वजह से हटाया जा चुका है। वर्तमान में इन कार्डो मे परिवार के मुखिया का नाम नही होने से ट्रांजेक्शन को भारत सरकार ने अयोग्य माना है। इस संबंध मे उन्होने बताया कि समस्त राशन कार्ड धारक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र जाकर नये मुखिया का फोटो, आईडी के साथ आवेदन करें अन्यथा उक्त ट्रांजेक्शन अयोग्य मानते हुए दी जाने वाली सब्सिडी मे कटौती कर ली जायेगी। ऐसे उपभोक्ता भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित हो जायेंगे।
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