करौली : आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24, 48 व 72 घंटे के अंदर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध मे निर्देश जारी
करौली, 29 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने लोकसभा आम चुनाव 2024 से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24, 48 व 72 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध मे निर्देश जारी किये है।उन्होने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर, राजकीय कार्यालयों मे राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो, पोस्टर, बैनर, राजकीय योजनाओं के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स हटाने, 48 घंटे के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों सहित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर चस्पा पोस्टर, बैनर, राजनैतिक दलों के पोस्टर, बैनरों को हटवाने एवं 72 घंटों के भीतर निजी संपत्तियों पर चस्पा पोस्टर, बैनर हटवाने, रिटर्निंग अधिकारी की बिना अनुमति के लगे राजनैतिक पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटवाने, निजी संपत्त्यिों पर अंकित नारों को मिटवाये जाने के संबंध मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त कार्यालयध्यक्षों, नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य समस्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये है।
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