जिले मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिये निर्देशः- जिला मजिस्ट्रेट
करौली: जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सैना ने एक आदेश जारी कर बताया है कि जिले मे 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवम्बर को गोर्वधन पूजा व 3 नवम्बर को भाईदूज का त्योहार मनाया जायेगा। इस दौरान आमजन के द्वारा विशेष कर बच्चों के द्वारा आतिशबाजी की जाती है जिसके कारण आगजनी की संभावना भी रहती है। उन्होंने बताया की त्योहार की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व अशांति फैलाने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुचाने की कोशिश कर सकते है, जिसके लिए जिले मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने निम्न आदेश दिये है, उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल, कैरोसिन डिपो, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, बस स्टेण्ड, अस्पताल, गैस गोदाम, आदि सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी व पटाखों क प्रयोग नहीं करेगा, एनसीआर क्षेत्र को छोडते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति प्रदान की गई है।
जिले में स्थित आतिशबाजी, पटाखों की दुकान, बाजारों में प्रतिष्ठानों से 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नही की जाए, सड़क पर आवागमन के समय किसी भी वाहन पर आतिशबाजी अथवा पटाखे आदि फेंकना पूर्णतया निषेध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भी जारी किये है।
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