Kanyadan Yojana - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 12 महीने आवेदन करने की सुविधा, अब लाभार्थी नहीं रहेंगे वंचित

Mukhyamantri Kanyadan Yojana । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग एवं उपहार योजना) के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की अवधि अब एक वर्ष तक कर दी गई है। पहले यह सीमा छह माह थी।

Feb 8, 2025 - 15:52
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Kanyadan Yojana - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 12 महीने आवेदन करने की सुविधा, अब लाभार्थी नहीं रहेंगे वंचित
Mukhyamantri Kanyadan Yojana

कन्यादान योजना ( Kanyadan Yojana ) । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग एवं उपहार योजना) के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की अवधि अब एक वर्ष तक कर दी गई है। पहले यह सीमा छह माह थी, जिसे लाभार्थियों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे।

योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया:- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा । इसके बाद आवेदन को संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

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Jitendra Meena Journalist, Mission Ki Awaaz